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गुजरात उच्च न्यायालय ने समझौता वार्ता के बीच आवारा कुत्तों, बिस्तर साझा करने की घटनाओं और अप्रैल फूल की शरारत पर क्रूरता का आरोप लगाने वाली तलाक की अपील की समीक्षा की

Shivam Y.

गुजरात हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों, कथित क्रूरता और रेडियो प्रैंक से जुड़ी तलाक अपील सुनी; अदालत ने 1 दिसंबर से पहले समझौते पर पुनर्विचार की सलाह दी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने समझौता वार्ता के बीच आवारा कुत्तों, बिस्तर साझा करने की घटनाओं और अप्रैल फूल की शरारत पर क्रूरता का आरोप लगाने वाली तलाक की अपील की समीक्षा की

सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐसे तलाक विवाद की सुनवाई की, जो सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप नहीं बल्कि आवारा कुत्तों, पुलिस बुलावे और एक रेडियो प्रैंक जैसे असामान्य मामलों से भरा हुआ है। अदालत में माहौल तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन दोनों पक्षों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच पीठ ने वकीलों को इशारा किया कि शायद अब लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय समझौते की दिशा में दोबारा सोचने का समय आ गया है एक ऐसी लड़ाई जो दस साल से भी ज़्यादा समय से चल रही है।

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Background

यह दंपति 2006 में शादी के बंधन में बंधा था, लेकिन पति का कहना है कि जब पत्नी ने उनके अपार्टमेंट में आवारा कुत्ते लाना शुरू किया, तभी रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गईं। सोसायटी में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं थी, और उनके अनुसार, इससे पड़ोसियों की नाराज़गी बढ़ती गई और बात पुलिस शिकायतों तक पहुँच गई, जिसके चलते पति-पत्नी को कई बार थाने जाना पड़ा।

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पति ने यह भी आरोप लगाया कि कुत्ते सिर्फ साथी नहीं थे बल्कि धीरे-धीरे घर पर नियंत्रण जमा लेते थे कभी उनके बिस्तर में घुस जाना, कभी काट लेना, और सोसायटी के लोगों से झगड़े की नौबत पैदा करना। एक और घटना उन्होंने बताई पत्नी द्वारा रेडियो स्टेशन पर अप्रैल फूल का प्रैंक, जिसमें उन्हें अफेयर वाला व्यक्ति दिखाया गया। उनका कहना है कि इस घटना से उन्हें सामाजिक और पेशेवर स्तर पर भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

पत्नी ने इन सभी आरोपों को पहले ही नकार दिया था। फैमिली कोर्ट में उन्होंने कहा कि पति स्वयं एक ट्रस्ट के साथ जुड़े थे जो आवारा पशुओं की देखरेख करता था, और वही कुत्ते घर लाते थे। उन्होंने रेडियो प्रैंक स्वीकार किया, लेकिन कहा कि यह सिर्फ एक मज़ाक था किसी तरह की क्रूरता नहीं।

फैमिली कोर्ट ने पत्नी की दलीलें स्वीकार कीं और इस साल की शुरुआत में पति की तलाक याचिका खारिज कर दी।

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Court’s Observations

सोमवार की सुनवाई में जस्टिस संगीता के विषेन और जस्टिस निशा एम ठाकोर की पीठ ने विवाह संबंधी विवादों के नाटकीय तथ्यों पर कम और समझौते की संभावना पर ज़्यादा ध्यान दिया।

पति के वकील ने अदालत को बताया कि पत्नी 2 करोड़ रुपये का सेटलमेंट चाहती हैं, जबकि उनका मुवक्किल केवल 15 लाख रुपये दे सकता है। पत्नी के वकील ने इस तर्क को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि पति और उनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और “वह तय राशि से कहीं ज़्यादा दे सकते हैं।”

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इस पर पीठ ने टिप्पणी की,

“आप दोनों को अपने निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए। अंतहीन मुकदमेबाज़ी किसी के भी हित में नहीं होती,” जिससे यह स्पष्ट था कि अदालत समझौते को प्राथमिकता देना चाहती है, भले ही अपील सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकती है।

Decision

अदालत ने मामले को 1 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है और दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अगली तारीख से पहले अपने-अपने स्पष्ट रुख के साथ आएँ, ताकि सेटलमेंट संभव न होने की स्थिति में अपील पर विस्तार से सुनवाई की जा सके।

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